Hit and Run law: ड्राइवरों की सरकार से सुलह खत्म हुई हड़ताल

Hit and Run law:हिट एंड रन से जुड़े कानून पर विवाद के बीच देशभर में ट्रांसपोर्टर्स और ड्राइवरों ने हड़ताल की। कानून के खिलाफ आक्रोश को देखते हुए गृह मंत्रालय ने तत्काल हस्तक्षेप किया। केंद्रीय गृह सचिव और ट्रांसपोर्टर्स के बीच बैठक के बाद सुलह हो गई। अब सभी ट्रांसपोर्टर विरोध छोड़कर तत्काल काम पर वापस लौटेंगे।

ट्रांसपोर्टर्स ने देशव्यापी हड़ताल की। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए केंद्रीय गृह सचिव ने उनके साथ बैठक की। बैठक और वार्ता का नतीजा भी तत्काल देखने को मिला। अब ट्रांसपोर्टर तत्काल ड्यूटी पर लौटेंगे। इससे पहले अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस की बैठक पर केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा, “हमने आज अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस के प्रतिनिधियों से चर्चा की।

Hit and Run
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Hit and Run law: अखिल भारतीय मोटर परिवहन कांग्रेस (AIMTC) के अध्यक्ष अमृत लाल मदन ने गृह सचिव के साथ बैठक के बाद गतिरोध खत्म करने की अपील की। उन्होंने ड्राइवरों से कहा, आप सिर्फ हमारे ड्राइवर नहीं, सैनिक हैं। हम नहीं चाहते कि आप किसी भी असुविधा का सामना करें।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आश्वस्त किया है कि सरकार, कानून के तहत 10 साल की सजा और जुर्माने के प्रावधान पर रोक लगाएगी। अमृत लाल मदन के मुताबिक अखिल भारतीय मोटर परिवहन कांग्रेस की अगली बैठक तक कोई कानून लागू नहीं किया जाएगा।

बैठक में दोनों पक्षों की दलीलें

ट्रांसपोर्टर

कानून ज्यादा सख्त
जानबूझ कर कोई दुर्घटना को नहीं करता
मौके पर भीड़ हिंसा का डर
कानूनी प्रक्रिया बेहद लंबी व परेशानी वाली
कोहरे सहित दूसरे कारणों से भी दुर्घटना

सरकार

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बनाया कानून
वक्त पर सूचना से 80% घायलों की बच सकती है जान
चालक जिम्मेदार बनें, दूर जाकर भी दे सकते हैं सूचना
पुलिस की मनमानी पर रोक के भी हैं प्रावधान

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