Women Reservation Bill Introduced:नये संसद भवन में पेश होने वाला पहला विधेयक ‘नारीशक्ति वंदन विधेयक’ है। लोकसभा में 19 सितंबर को 128वां संविधान संशोधन बिल यानी नारी शक्ति वंदन विधेयक पेश किया गया। इसके मुताबिक, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेंशन लागू किया जाएगा।
Women Reservation Bill Introduced:महिला एवं बाल विकास विभाग का कार्यभार संभाल रहीं आतिशी ने कहा था कि पंचायत और नगर पालिका स्तरों पर पहले से ही आरक्षण है ‘लेकिन इससे आम महिलाओं के जीवन में कोई बदलाव नहीं आया है।’ आतिशी ने कहा, ‘सरकार से हमारा अनुरोध केवल निर्वाचित प्रतिनिधियों को आरक्षण देने से आगे बढ़ने का होगा। हम चाहते हैं कि महिलाओं के लिए सभी सरकारी नौकरियों में 50 प्रतिशत आरक्षण होना चाहिए।’
केंद्र की एनडीए सरकार द्वारा लोकसभा में पेश महिला आरक्षण बिल को आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को बेवकूफ बनाने वाला बिल बताया। आम आदमी पार्टी की सीनियर नेता आतिशी ने मंगलवार को आरोप लगाया कि महिला आरक्षण विधेयक साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले महिलाओं को बेवकूफ बनाने वाला बिल है। सरकार ने संसद के निचले सदन, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण प्रदान करने से संबंधित ऐतिहासिक ‘नारीशक्ति वंदन विधेयक’ लोकसभा में पेश किया है।
‘बिल के प्रावधानों को गौर से पढ़ने पर पता चलता है कि यह ‘महिला बेवकूफ बनाओ’ बिल है।’ बिल के अनुसार, परिसीमन प्रक्रिया शुरू होने के बाद आरक्षण लागू होगा और 15 वर्षों तक जारी रहेगा। बिल के अनुसार, प्रत्येक परिसीमन प्रक्रिया के बाद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की अदला-बदली होगी। आतिशी ने कहा, ‘परिसीमन और जनगणना के प्रावधानों को क्यों शामिल किया गया है? इसका मतलब है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले महिला आरक्षण लागू नहीं किया जाएगा।’ उन्होंने कहा, ‘हम मांग करते हैं कि परिसीमन और जनगणना के प्रावधानों को हटाया जाए तथा 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए महिला आरक्षण लागू किया जाए।’