Nuh Violence: नूंह ह में धारा 144 लागू मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद

Nuh Violence:हरियाणा सरकार ने नूंह जिले में मोबाइल इंटरनेट और एसएमएस सेवाओं को बंद कर दिया है, साथ ही शुक्रवार से दो दिनों के लिए धारा 144 लागू कर दी है।आंदोलन, सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान और सार्वजनिक शांति में गड़बड़ी की आशंका के कारण धारा 144 लागू की गई है।

Nuh Violence: Section 144 imposed in Nuh, mobile internet services closed
Nuh Violence: Section 144 imposed in Nuh, mobile internet services closed

Nuh Violence:“नूंह में मोबाइल इंटरनेट और एसएमएस सेवाएं 15 से 16 सितंबर तक बंद रहेंगी। यह आदेश जिला नूंह के अधिकार क्षेत्र में शांति और सार्वजनिक व्यवस्था में किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए लागू किया जाएगा।”कांग्रेस विधायक मम्मन खान की गिरफ्तारी के बाद पुलिस और प्रशासन ने किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए जिले में सुरक्षा बढ़ा दी है।गुरुग्राम, पलवल, रेवाड़ी, सोनीपत और फरीदाबाद समेत कई अन्य जिलों में फैली हिंसा में 80 से ज्यादा लोग घायल भी हुए थे।

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