समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान नेट 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान शहजाद नगर थाना क्षेत्र के धमोरा में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में दोषी करार दिए गए हैं
Up news रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को 2 साल की सजा सुनाई है आजम खान ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और तत्कालीन रामपुर जिला चुनाव अधिकारी और चुनाव आयोग को निशाना बनाते हुए भड़काऊ भाषण दिया था
आजम खान को दो वर्ष का करवा के साथ ही ₹1000 का अर्थ दंड भी लगाया गया है आजम खान पर भड़काऊ भाषण देने का यह दूसरा मामला है पहले मामले में भी रामपुर से ही उनको 2 वर्ष की सजा सुनाई गई थी।
भारतीय जनता पार्टी के नेता और रामपुर के नगर विधायक आकाश सक्सेना और हनी ने कोर्ट से बाहर निकलते हुए मीडिया से बात की और आजम खान के दोस्ती करार दिए जाने को सत्य की जीत बताया है और कहा कि यह निर्णय उन लोगों के लिए नजीर साबित होगा जो लोग कुछ भी किसी के लिए बोलने से बात नहीं आते हैं उनके जुबान पर ताला लगाने का काम करेगा फैसला।